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बालोद। कलेक्टर श्री इन्द्रजीत सिंह चन्द्रवाल के निर्देशानुसार जिले में भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए पशु की सहायता से वजन एवं सवारी ढोने का कार्य 1 मई से 30 जून तक दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जिले में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 03 बजे के बीच तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक निरंतर बना रहता है। इस दौरान पशुओं पर सामग्री रखकर या सवारी हेतु उपयोग करने से पशु बीमार हो सकते है अथवा उनकी मृत्यु हो सकती है। पशुओं के प्रति कुरता का निवारण, परिवहन एवं कृषि पशुओं पर क्रूरता के निवारण नियम 1965 के नियम 6 (3) के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पशु की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन एवं सवारी ढोने का कार्य किया जाता है। ऐसे कार्य 01 मई से 30 जून तक दोपहर 12 बजे से 03 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश सम्पूर्ण बालोद जिले में तत्काल प्रभावशील होगा।
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